टैक्स बचाने के साथ चाहते हैं बेहतर रिटर्न तो PPF या ELSS में कर सकते हैं निवेश

टैक्स बचाने के साथ चाहते हैं बेहतर रिटर्न तो PPF या ELSS में कर सकते हैं निवेश

अगर आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, जहां आपको FD से ज्यादा रिटर्न के साथ टैक्स छूट का भी फायदा मिले तो आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में पैसा लगा सकते हैं। इन दोनों स्कीम्स में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। हम आपको इन दोनों स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं।

PPF में मिल रहा 7.1% ब्याज

  • इस स्कीम को बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है। इसके अलावा इसे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।
  • इसे खोला तो केवल 500 रुपए से जा सकता है, लेकिन फिर बाद में हर साल 500 रुपए एक बार में जमा करना जरूरी है।
  • इस अकाउंट में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं।
  • यह स्कीम 15 साल के लिए है, जिससे बीच में नहीं निकला जा सकता है। इसे 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • इसे 15 साल के पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 साल बाद से इस अकाउंट के बदले लोन लिया जा सकता है।
  • ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन माह में सरकार करती है। ब्याज दरें कम या ज्यादा हो सकती हैं। फिलहाल इस अकाउंट पर 7.1% ब्याज मिल रहा है।

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