अगर आपने गहने या जरूरी कागजात सुरक्षित रखने के लिए बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर लिया हुआ है, तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। अगर उसमें रखी सामग्री को कोई नुकसान होता है, तो बैंक से कितना मुआवजा मिल सकता है, इसके नियमों में रिजर्व बैंक ने बदलाव किया है।
किराए का 100 गुना मुआवजा देगा बैंक
बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा है कि लॉकर में रखी सामग्री को बैंक की गलती से नुकसान होता है, तो कस्टमर को उसके किराए का 100 गुना तक का मुआवजा दिया जाएगा। लॉकर जिस इमारत में होगा, उसके गिरने या उसमें आग लगने, सेंधमारी, चोरी-डकैती होने या बैंक एंप्लॉयी के फ्रॉड करने पर मुआवजा मिलेगा।
जिस परिसर में बैंक का सेफ डिपॉजिट वॉल्ट होगा, उसको सुरक्षित रखने के पूरे इंतजाम करने की जिम्मेदारी उसी की होगी, लेकिन अगर लॉकर में रखी सामग्री को नुकसान कस्टमर की गलती से होगा तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं होगा।
प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर मुआवजा नहीं
बैंकिंग रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप या बाढ़ या तूफान आने या आसमानी बिजली गिरने से नुकसान होने पर बैंकों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। नियम में हुए बदलाव बैंक में खुले पुराने और नए लॉकर, दोनों मामलों में 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे।