इन दिनों अगर आप पैसा निवेश करने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन तलाश रहे हैं जहां से आपको अच्छे रिटर्न के साथ टैक्स छूट का भी फायदा मिल सके तो आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की इस स्कीम ने बीते एक साल में 93% तक का रिटर्न दिया है। इसके अलावा इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं।
3 साल का लॉक-इन पीरियड रहता है
ELSS में 3 साल का लॉक-इन पीरियड रहता है यानी आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 3 साल बाद ही निकाल सकेंगे। यह इस स्कीम का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अन्य स्कीम्स की तुलना में इसका लॉक-इन पीरियड काफी कम है। हालांकि यह लॉक इन पीरियड समाप्त होने के बाद निवेशक इसे जारी रख सकता है। ELSS में लम्बे समय के लिए निवेश करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।
सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट
एक वित्त वर्ष में आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ELSS में निवेश पर होने वाला लाभ और रिडम्पशन (निवेश यूनिट को बेचना) से मिलने वाली राशि भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
500 रुपए से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत
ELSS में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP या सिप) के जरिए 500 रुपए से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। वहीं अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। निवेशकों को इन फंड में दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इनमें पहला है ग्रोथ और दूसरा है डिविडेंड पे आउट। ग्रोथ ऑप्शन में पैसा लगातार स्कीम में रहता है।