देश में स्कूल और उसके 50 मीटर के दायरे में ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर 2020 से रोक है। लेकिन 6 साल बाद भी यह साफ नहीं था कि किन चीजों को इस नियम में शामिल किया जाए।
इसे स्पष्ट करने के लिएखाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत पैकेट में मौजूद नमक, चीनी और फैट की मात्रा के आधार पर तय होगा कि कोई खाद्य पदार्थ बेचने योग्य है या नहीं।