देश के कई हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर आ सकती है। सरकार एयर और वाटर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी (GST) में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल अगले 15 दिनों के भीतर एक बैठक कर सकती है, जिसमें इन उपकरणों पर टैक्स को 18% से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।
जरूरी सामान की कैटेगरी में आ सकते हैं प्यूरीफायर
अभी तक एयर और वाटर प्यूरीफायर को ‘डिस्क्रेशनरी’ यानी विलासिता (लग्जरी) वाली कैटेगरी में रखा गया है, जिसके कारण इन पर 18% जीएसटी लगता है। सरकार अब इन्हें ‘जरूरी वस्तु’ की कैटेगरी में डालने पर विचार कर रही है।
अगर यह फैसला लागू होता है, तो प्यूरीफायर की कीमतों में 10% से 15% तक की कमी आ सकती है। इससे कम आय वाले परिवारों के लिए भी साफ हवा और सुरक्षित पानी का इंतजाम करना आसान हो जाएगा।