एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने साफ कर दिया है कि आधार को UAN से लिंक करने की डेडलाइन अब और नहीं बढ़ेगी।
खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट रीजन (असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) और कुछ खास कैटेगरी के एम्प्लॉयर्स नवंबर 2025 के वेज मंथ से ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न) फाइल नहीं कर पाएंगे।