‘जन्म से नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती’—अमेरिकी अदालत ने ट्रंप की नीति को बताया गलत

‘जन्म से नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती’—अमेरिकी अदालत ने ट्रंप की नीति को बताया गलत

व्यापार: बोस्टन की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कहा कि ट्रम्प प्रशासन देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से पैदा हुए लोगों के बच्चों की नागरिकता नहीं रोक सकता है। इससे राष्ट्रपति के जन्मसिद्ध अधिकार आदेश के लिए कानूनी अड़चनें बढ़ गई हैं।

प्रथम अमेरिकी सर्किट अपील न्यायालय का तीन न्यायाधीशों का पैनल जून के बाद से राष्ट्रपति के जन्मसिद्ध अधिकार आदेश को अवरुद्ध करने वाले आदेश जारी करने या उसे बरकरार रखने वाला पांचवां संघीय न्यायालय बन गया। अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि वादी अपने इस दावे में सफल होने की संभावना रखते हैं कि आदेश में वर्णित बच्चे 14वें संशोधन के नागरिकता खंड के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता के हकदार हैं।

पैनल ने निचली अदालतों के प्रारंभिक निषेधाज्ञा को बरकरार रखा। इसके तहत जन्मसिद्ध अधिकार आदेश को तब तक रोक दिया था जब तक कि इसे चुनौती देने वाले मुकदमे आगे नहीं बढ़ गए। जनवरी में राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने

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