करोड़ों रुपये का गिफ्ट? जानें क्यों अब आपको नहीं देना होगा टैक्स

करोड़ों रुपये का गिफ्ट? जानें क्यों अब आपको नहीं देना होगा टैक्स

व्यापार: मुंबई की अर्चना ने जब 98.70 लाख रुपये की आय घोषित करते हुए 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया तो उन्हें कर नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का कारण यह था कि मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर निर्धारण अधिकारी (एओ) ने पाया कि अर्चना ने अपने खाते में 89 लाख की नई नकदी जमा की थी। अर्चना ने बताया, यह नकदी उनके करीबी रिश्तेदारों ने तोहफे में दिया। वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(7) के तहत रिश्तेदार की परिभाषा पूरी करती हैं। अर्चना ने कहा, उन्हें धनराशि देने वाले रिश्तेदारों की विस्तृत सूची उनके पैन नंबर सहित दी गई है। हालांकि, आयकर विभाग संतुष्ट नहीं हुआ।

आयकर विभाग ने दिया टैक्स भरने का नोटिस
कर अधिकारी ने अर्चना के दिए गए साक्ष्यों का विश्लेषण किया। यह उपहार देने वालों की साख पर संदेह करने पर केंद्रित था। उनका कहना था कि गिफ्ट देने वालों की घोषित आय बहुत कम थी। उन्होंने उपहार के लिए तीसरे पक्ष से रकम ली थी। ऐसे में उपहार वास्तविक नहीं थे। इसलिए 89 लाख रुपये पर टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया। टैक्स विभाग के इ

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