व्यापार: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड और जीएमआर समूह की संस्थाओं को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित पुष्पांजलि फार्म खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस फार्महाउस का इस्तेमाल वर्तमान में जीएमआर समूह के अध्यक्ष जीएम राव के निवास के रूप में किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ डायल की दायर अपील पर ओंकार इन्फोटेक और जीएमआर सोलर एनर्जी को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। संपत्ति के मालिक ओंकार इन्फोटेक की याचिका पर उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर को डायल और जीएमआर समूह को परिसर खाली करने का निर्देश दिया था।
संपत्ति के पूर्व मालिक- इंडस सोर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड- ने अप्रैल 2020 में जीएमआर समू