नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री और उनके परिवार के खिलाफ विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने 18 अगस्त को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है।पीठ ने कहा कि डिंडीगुल में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक रहेगी।
शीर्ष अदालत ने पेरियासामी की अपील पर आदेश पारित किया। पेरियासमी ने 28 अप्रैल के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर याचिकाओं पर विशेष अदालत को उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।