पुराने वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा राहत भरा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह निर्देश दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक पुलिस को कार्रवाई से रोका है। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा, “पहले लोग 40-50 साल तक कारें इस्तेमाल करते थे, आज भी विंटेज कारें मौजूद हैं।”