ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘रंबल’ पर राष्ट्रव्यापी रोक

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘रंबल’ पर राष्ट्रव्यापी रोक




ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पुराना नाम ट्विटर) के बाद अब वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म ‘रंबल’ पर कार्रवाई की है। ‘रंबल’ पर राष्ट्रव्यापी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने शुक्रवार को दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म रंबल को निलंबित करने का आदेश दिया। फैसला अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने को लेकर सुनाया गया।

‘रंबल ने बार-बार और जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया’
जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरेस ने गुरुवार को रंबल को ब्राजील में एक कानूनी प्रतिनिधि का नाम बताने के लिए 48 घंटे का समय दिया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। जज ने कहा कि रंबल ने बार-बार और जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया है। उसने ब्राजील के कानूनी आदेश और न्यायपालिका के अधीन नहीं होने की कोशिश की है।

कोर्ट ने रंबल पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि रंबल ने जिन फैसलों को नजरअंदाज किया है, उनमें से एक है ब्राजील के कानून के भगोड़े एलन डॉस सैंटोस का अकाउंट हटाना। वह 2020 से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है और पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का कट्टर समर्थक है। डी मोरेस ने अपने फैसले में कहा कि ब्राजील के क्षेत्र में रंबल इंक के प्रतिनिधित्व की नियमितता का कोई सबूत नहीं है।

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