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तिरुपति ‘प्रसादम’ मिलावट घोटाला: मंदिर में प्रसाद के लड्डू में मिलावट का मामला आया सामने, चार आरोपी 20 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में

तिरुपति ‘प्रसादम’ मिलावट घोटाला: मंदिर में प्रसाद के लड्डू में मिलावट का मामला आया सामने, चार आरोपी 20 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में

तिरुपति: श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू में मिलावट के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को तिरुपति की एक अदालत ने 20 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सितंबर में आरोप लगाया था कि राज्य में वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू तैयार करने में पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था। नायडू के बयान से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी ने भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी से अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी से राजू राजशेखरन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को सोमवार को तिरुपति की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 20 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एआर डेयरी ने प्रसाद के लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी की आपूर्ति की थी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि वैष्णवी डेयरी के अधिकारियों ने मंदिर को घी की आपूर्ति करने के लिए एआर डेयरी के नाम पर टेंडर हासिल किए और टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए फर्जी रिकॉर्ड भी तैयार किए।

टेंडर हासिल करने में अनियमितताएं

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने पाया कि वैष्णवी डेयरी ने झूठा दावा किया था कि उसने भोले बाबा डेयरी से घी खरीदा है, जबकि अधिकारियों ने पाया कि डेयरी के पास मंदिर बोर्ड तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने तिरुपति लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए पिछले साल नवंबर में पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इस टीम में केंद्रीय एजेंसी के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के एक अधिकारी शामिल हैं।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य वाई वी सुब्बा रेड्डी सहित अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने पिछले साल 4 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा था कि लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोप की जांच एसआईटी करेगी और इसकी निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे।

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