रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. इस बीच हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी किया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 फरवरी से होने वाली डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में उन बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने अपने आवेदन में डीएलएड डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने डीएलएड अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए 2855 अभ्यर्थियों की सूची पहले ही हाईकोर्ट को सौंप दी थी. हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने बीएड डिग्रीधारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर 10 फरवरी से डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया।
बीएड डिग्रीधारियों ने नई याचिका दायर की
इस बीच स्वाति देवांगन समेत कई बीएड डिग्रीधारियों ने हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे भी शिक्षा विभाग की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने बीएड से पहले डीएलएड डिप्लोमा भी किया है, लेकिन पहले आवेदन में इसका उल्लेख नहीं कर पाए।
हाईकोर्ट ने काउंसलिंग में शामिल होने की दी अनुमति
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि मामले में मेरिटपर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता डीएलएड अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब डीएलएड कर चुके बीएड डिग्रीधारक भी 10 फरवरी से होने वाली काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे।
कोर्ट को चार सप्ताह में देना होगा जवाब
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद अब डीएड और बीएड दोनों डिग्रीधारकों को काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट को अपना जवाब देना होगा।
![डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी भी होंगे शामिल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश](https://cgnews24.in/wp-content/uploads/2025/02/Chhattisgarh_High_Court_B_Ed_degree_holders_will_also_be_included_in_the_counseling_of_D_El_Ed_candidates_3.jpg)