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चक्रवात फेंगल प्राकृतिक आपदा घोषित, मृतकों के परिजनों मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

चक्रवात फेंगल प्राकृतिक आपदा घोषित, मृतकों के परिजनों मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

चेन्नई। तमिलनाडु में आए चक्रवाल में जान गंवाने वालों के परिजनों को पांच लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मवेशी और घर को हुई क्षति के लिए अलग अलग राहत राशि तय की गई है।तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात फेंगल को आधिकारिक तौर पर एक गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने इस चक्रवात के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित जिलों, जैसे विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची और कुड्डालोर के निवासियों को तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। राज्य ने केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय पैकेज की भी मांग की है ताकि राहत, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके।
चक्रवात के कारण राज्यभर में मूसलधार बारिश और तेज हवाएं चलीं, जिससे 12 लोगों की जान चली गई और 2,11,139 हेक्टेयर कृषि और बागवानी भूमि जलमग्न हो गई। इसके साथ ही, 1,649 किलोमीटर लंबा विद्युत कंडक्टर, 23,664 बिजली के खंभे और 997 ट्रांसफार्मर भी नष्ट हो गए।

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