Haryana cabinet: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि आरक्षण मुहैया कराने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण से संबंधित राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की अधिसूचना बुधवार से लागू हो गई है. हरियाणा की कैबिनेट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (SC) के निर्णय के बाद पिछले महीने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दी थी कि राज्यों को आरक्षण मुहैया कराने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है. सैनी ने हरियाणा विधानसभा में कहा, ‘विधानसभा सत्र चल रहा है. मुझे लगा कि अधिसूचना के बारे में सदन को सूचित करना जरूरी है. हमारे मंत्रिमंडल ने पहले ही मंजूरी दे दी है. अब, (अधिसूचना के बाद) फैसला आज से प्रभावी हो जाएगा.’
वंचित अनुसूचित जातियों के लिए 10 प्रतिशत कोटा
हरियाणा में अब सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए होगा. वहीं, 10 प्रतिशत कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए होगा. इस बीच, शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा के दौरान उप-वर्गीकरण मुद्दे पर कांग्रेस सदस्य गीता भुक्कल और मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. भुक्कल ने कहा, ‘रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं, रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की जा रही है, छात्रवृत्ति, वजीफे नहीं दिए जा रहे हैं… बेहतर होता कि सरकार खाली पड़े पदों को भरती, बेहतर रोजगार देती.’ भुक्कल ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उसने जो किया है वह ‘फूट डालो और राज करो’ है.