जल्द करें ये काम, नहीं तो बंद हो सकता है आपका PAN कार्ड

जल्द करें ये काम, नहीं तो बंद हो सकता है आपका PAN कार्ड

आज PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर ज्यादातर लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। खासकर, नौकरीपेशा और टैक्सपेयर्स का इसके बगैर काम ही नहीं चलता। यह वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में भी सरकार की मदद करता है।

यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार गुजारिश कर रहा है कि लोग अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। इसके लिए 31 दिसंबर, 2024 आखिरी तारीख तय की गई है। अगर आपने इससे पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड डी-एक्टिवेट हो जाएगा। इससे लेनदेन के साथ अन्य मुश्किलें भी हो सकती हैं।

पैन को आधार से लिंक करना जरूरी क्यों
टेक्नोलॉजी के दौर में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में भी काफी इजाफा हुआ है। कई फिनटेक कंपनियों पर आरोप है कि वे कस्टमर प्रोफाइल बनाने के लिए अनधिकृत तरीके से पैन डिटेल का इस्तेमाल कर रही थीं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने पैन के जरिए पर्सनल डिटेल तक पहुंच को सीमित करने का निर्देश दिया है, ताकि व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोका जा सके।

आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। डेडलाइन से पहले दोनों को लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें वित्तीय लेनदेन करने में कठिनाई भी शामिल है। इसलिए आपको अपने पैन-आधार लिंक का स्टेटस पता कर लेना चाहिए। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उसे तुरंत लिंक कर लें।

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