नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बैंकिंग कानून से जुड़े कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे खास है बैंक खातों के लिए 4 नॉमिनी का ऑप्शन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग कानून में बदलाव के बाद बैंक खातों के भी एक से अधिक नॉमिनी हो सकेंगे। इससे अकाउंट होल्डर की मौत के बाद खाते के पैसे जॉइंट अकाउंट होल्डर या वारिस को आसानी से मिल सकेंगे। NBT संग समझें कि इस नियम की क्यों पड़ी जरूरत और इससे लोगों को क्या सहूलियत होगी।
मार्च के अंत तक वैसे अकाउंट की संख्या बढ़कर 78 हजार करोड़ हो गई, जिनके लिए कोई क्लेम करने वाला नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अब तक अकाउंट में एक ही नॉमिनी का ऑप्शन है। ऐसे में यदि किसी दुर्घटना में नॉमिनी की भी मौत हो जाती है तो उसके बाद क्लेम में कई परेशानियां आती हैं। सरकार अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या कम करना चाहती है।