नई दिल्ली: 60 लाख करोड़ रुपये से अधिक की असेट अंडर मैनेजमेंट के साथ रिटेल इंवेस्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट में हिस्सा लेने के लिए म्यूचुअल फंड एक लोकप्रिय तरीका बन रहा है। नए बजट में फाइनैंशल असेट्स में कैपिटल गेंस पर लगने वाले टैक्सेस में बदलाव किया गया है।
आयकर नियमों के अनुसार, इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिट्स की बिक्री से होने वाले लाभ पर अगर फंड का कम से कम 65% घरेलू शेयरों में निवेश करते हैं, तो डोमेस्टिक स्टॉक्स में खरीद के एक साल के भीतर सेल करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) के रूप में और खरीद के एक साल के बाद बेचे जाने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।
नए प्रस्तावों के अनुसार इक्विटी इंवेस्टर्स को एक फाइनैंशल ईयर में टैक्स-फ्री इनकम के रूप में अतिरिक्त ₹25,000 का लाभ मिलेगा, क्योंकि ₹1.25 लाख तक के LTCG पर ₹1 लाख से छूट मिलेगी। इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से एक फाइनैंशल ईयर में ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ के लिए निवेशकों को पहले के 10% से 12.5% की दर से LTCG टैक्स का भुगतान करना होगा। एक साल के भीतर बिक्री के लिए STCG टैक्स पहले के 15% के मुकाबले 20% है।