7 साल की जेल और 50 हजार जुर्माना, गौवंश की तस्करी करने वालों की जब्त होगी संपत्ति, गृहमंत्री ने जारी की नई गाइडलाइन

7 साल की जेल और 50 हजार जुर्माना, गौवंश की तस्करी करने वालों की जब्त होगी संपत्ति, गृहमंत्री ने जारी की नई गाइडलाइन

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी, गौ वध और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के डेप्युटी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गौ वध और गौ मांस रखने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय से लेटर भी जारी कर दिया गया है। जिसमें गौवंश की तस्करी, गौ वथ और गौ मांस की ब्रिकी के जुड़े कानूनी प्रावधान के बारे में बताया गया है।

विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में गौवंश की कई घटनाएं सामने आई हैं इसके बाद नियमों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जु्र्माना लगाया जाएगा। सक्षम अधिकारी के निर्देश के बिना अब गौवंशों का परिवहन नहीं किया जाएगा। वहीं, जिस गाड़ी में परिवहन किया जा रहा है उस गाड़ी में अलग से फ्लैग लगाया जाएगा कि इसमें गौ वंश का परिवहन किया जा रहा है।

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