नई दिल्ली: सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेशकों को अपने खाते एक्टिव रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रकम जमा करनी होती है। इस न्यूनतम सालाना राशि को जमा न करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। पेनाल्टी भी लग सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस खातों में न्यूनतम राशि जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2024 है। इसका कनेक्शन टैक्सेशन से भी है। दरअसल, सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को ज्यादा आकर्षक बनाया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स स्लैब को बदलने के साथ बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है। इस तरह 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है।
