साल 2018-19आर्थिक वर्ष के लिए आयकर रिटर्न नई भरने की वजह से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट आयकर विभाग में फ़्रीज़ कर दिया था। २०१९ केस मामले में कांग्रेस ने मई में ITAT में अपील की थी।
ग़ौरतलब है कि किसी भी राजनीतिक दल के चंदे पर कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन कांग्रेस ने समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था जिसकी वजह से 135 करोड़ रुपये लेट रिटर्न भरने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया।110 करोड रुपए लेट इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जुर्माना और 25 करोड रुपए उसका ब्याज के तौर पर लगाया गया, यह मामला मई 2023 में सुनवाई के लिए गया था कांग्रेस की अपील एक बार ख़ारिज भी हुई थी। और इस पर साल 2024 अप्रैल में वह आख़िरी सुनवाई होनी थी। लेकिन उसके पहले ही आयकर विभाग ने दो दिन पहले ही भी कांग्रेस के अकाउंट फ़्रीज़ कर दिया। इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल ने लियन अमाउंट के तौर पर कांग्रेस को अपना एकाउंट अपना खाता फ़िलहाल ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है।