नई दिल्ली, विशेष संवाददाता : एमएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि आप संसद के कानून में बदलाव के अधिकार को सीमित करने से संबंधित दलील को लेकर सचेत रहें। शीर्ष अदालत ने कहा कि दलील में संसद के कानून में बदलाव के अधिकार को सीमित न करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एएमयूक के अल्पसंख्यक दर्जा के मसले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जजों की बेंच ने मामले में 8 दिन की सुनवाई की और फिर फैसला सुरक्षित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2019 को यह मामला सात जजों की बेंच को रेफर किया था।