नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को जारी विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने गुरुवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। इसके प्रावधान के अनुसार, ‘आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना की तारीख से यह प्रभावी होगा।’
इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष पेश किए जाने से पहले उस पर गुरुवार को दस्तखत किए थे। इस संविधान संशोधन विधेयक को इस माह संसद के विशेष सत्र में करीब करीब आम सहमति से लोकसभा और पूर्ण आम सहमति से राज्यसभा से पारित किया गया।