इमरान खान की 14 दिन के लिए और बढ़ी न्यायिक रिमांड

इमरान खान की 14 दिन के लिए और बढ़ी न्यायिक रिमांड

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में मिली जेल की सज़ा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही रद्द करते हुए उन्हें जमानत भी दे दी। हालांकि तोशाखाना मामले में सिर्फ इमरान की जेल की सज़ा ही रद्द की गई थी। पर सज़ा रद्द होने और जमानत मिलने के बावजूद भी इमरान अभी भी जेल में ही हैं। इसकी वजह है सिफर केस में इमरान की गिरफ्तारी। सिफर मामले में इमरान को पहले 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल में ही रखा था और वो 14 दिन आज खत्म हो गए हैं। पर इमरान को जेल से बाहर आने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा।

जिस सिफर मामले में इमरान की न्यायिक रिमांड आज खत्म हो रही थी, वो अब और बढ़ गई है। पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने सिफर मामले में इमरान की न्यायिक रिमांड को और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इससे इमरान को 14 दिन के लिए और जेल में रहना पड़ेगा।

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