अगर आप देश से विदेश में पैसा भेजते हैं तो अब इस पर भी आपको टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह का नियम जारी कर दिया है। एक अक्टूबर से यह लागू हो जाएगा। इस मामले में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
अगले महीने से लागू होगा नियम
जानकारी के मुताबिक अगले महीने से टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) से जुड़ा एक नया नियम लागू होगा। आयकर विभाग ने टीसीएस का दायरा बढ़ाते हुए सेक्शन 206 सी (1जी) के तहत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) पर भी लागू करने का फैसला किया है। रेमिटेंस यानी देश से बाहर भेजा गया पैसा। यह रेमिटेंस चाहे खर्च की की स्थिति में हो या फिर निवेश की स्थिति में, दोनों में आपको टैक्स देना होगा। इसमें यात्रा, शैक्षणिक और अन्य खर्च भी हैं।