सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने शुक्रवार (25 अगस्त) को अडाणी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। रिपोर्ट में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में उसकी 24 इन्वेस्टिगेशन यानी जांच में से 22 फाइनल हो चुकी हैं और 2 अब भी अधूरी हैं।
SEBI ने बताया कि इन 2 इन्वेस्टिगेशन पर बाहरी एजेंसियों से जानकारी मिलने का इंतजार है। अधूरी जांच में अडाणी की कंपनियों की 13 विदेशी यूनिट्स शामिल थीं। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि जांच के फाइनल नतीजों के बाद ही आगे उचित कदम उठाए जाएंगे।
SEBI ने FPIs पर पांच देशों से डिटेल्स मांगी है
SEBI ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPIs पर पांच देशों से डिटेल्स मांगी है। FPIs लिस्टेड कंपनियों में नॉन प्रमोटर्स/पब्लिक शेयरहोल्डर्स के ग्रुप का एक कंपोनेंट है। सेबी के मुताबिक, लिस्टेड कंपनियों को कम से कम 25% MPS बनाए रखना होगा।