वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर दें। टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं।
1. जुर्माने से बचाव
निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है।
2. नोटिस के डर से मुक्ति
वर्तमान समय में आयकर विभाग के पास विभिन्न स्त्रोतों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस दे सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।
3. ब्याज की बचत
आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी टैक्स की देयता (देनदारी) से 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत 1% प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा।
साथ ही अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो धारा 234A के तहत 1% का ब्याज की देयता शुद्ध देय कर (जो टैक्स भरना) की राशि पर आएगी। इस तरह समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।