कैबिनेट ने बुधवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इस बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है।
बिल में ऐसा प्रोविजन है कि यदि नियमों को तोड़ा तो कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन,स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा।
बिल में पिछले ड्राफ्ट के लगभग सभी प्रोविजन शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कंसल्टेशन के लिए नवंबर 2022 में जारी किया गया था। प्रस्तावित ड्राफ्ट के तहत सरकारी संस्थाओं को पूरी छूट नहीं दी गई है।
नए ड्राफ्ट को लाने से पहले सरकार ने 48 सरकार से बाहर के संगठनों और 38 सरकारी संगठनों से सुझाव लिए। कुल 21 हजार 660 सुझाव आए। इनमें से लगभग सभी पर विचार किया गया।
डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम तब शुरू हुआ जब 2