क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेश में पेमेंट करने पर 20% TCS

क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेश में पेमेंट करने पर 20% TCS

सरकार ने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल पर 20% TCS लगाने का फैसला आंशिक रूप से वापस ले लिया है। अब एक वित्तीय वर्ष में इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 लाख रुपए तक खर्च करने पर 20% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं लगेगा। 20% TCS लगाने के सरकार के फैसले की काफी आलोचना हो रही थी।

वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में 1 जुलाई से इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल पर 20% टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके लिए 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है।

इस संशोधन के बाद इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत आ गया था।

7 लाख से ज्यादा खर्च पर कितना टीसीएस?
यदि कोई विदेश यात्रा पर एक वित्त वर्ष में 8 लाख रुपए का कार्ड पेमेंट करता है तो उसे पूरी रकम पर 20% यानी 1.6 लाख रुपए TDS चुकाना होगा। 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा खर्च होने की स्थिति में पूरी रकम टीसीएस के दायरे में आएगी।


आप परिवार के साथ दुबई जा रहे हैं। इस ट्रिप में 10 लाख रुपए के पेमेंट कार्ड से कर दिए। इस पर 2 लाख रुपए का टीसीएस चुकाना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सारे पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किए गए या डेबिट कार्ड से। टीसीएस आप खुद नहीं, बल्कि कार्ड जारी करने वाला बैंक जमा करेगा और बिल में जोड़ेगा।

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