कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान

कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान

दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सिसोदिया को समन भेजा है। अब उन्हें 1 जून को कोर्ट में पेश होना है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। CBI के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान हैं और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा- सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

CBI ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी CM रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे है कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं।

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