सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को अडाणी-हिंडेनबर्ग मामले की जांच के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को 3 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया। अब सेबी को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंपनी होगी। 2 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई थी और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था। यानी उसे 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी।
सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी। हालांकि, बेंच ने 6 महीने का समय देने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि वह “अनिश्चित विस्तार” नहीं दे सकती। हमने 2 महीने का समय दिया था और अब इसे अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी सेबी को कुल 5 महीने का समय मिल चुका है।
कमेटी की रिपोर्ट के मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को
उधर इंडिपेंडेंट कमेटी की सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि उसे इस रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए समय चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट पक्षकारों को भी दी जाएगी। इस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। CJI डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की बेंच ने इस पर सुनवाई की।