फ्रांस में गुरुवार को मैक्रों सरकार का पेंशन सुधार बिल पास हो गया। इसके तहत रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है। फ्रांस की नेशनल असैंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास करवा दिया। इसके बाद पूरे देश में बिल के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए।
फ्रांस में PM ने आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल किया जिसके तहत बहुमत न होने पर सरकार के पास बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार है। इसके बाद विपक्षी नेता मरीन ले पेन ने इमानुएल मैक्रों की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। उन्होंने कहा- सरकार ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके बिल पारित करवाया। ये सबूत है कि वो कितने कमजोर हैं। प्रधानमंत्री बॉर्न को इस्तीफा दे देना चाहिए।