इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई ब्रांच ने आईटी मामले में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने एक्ट्रेस हक में फैसला सुनाते हुए उनके 29 लाख रुपए के विदेश कर क्रेडिट क्लेम को अप्रूव कर दिया है। यह मामला तब सामने आया जब एक आयकर अधिकारी ने सोनाक्षी सिन्हा का टैक्स क्रेडिट क्लेम का फॉर्म एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, हालांकि अब ट्रिब्यूनल के फैसले बाद सोनाक्षी सिन्हा को उनका 29 लाख का क्लेम मिल जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
ईटाइम्स के रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2017- 18 में सोनाक्षी के टैक्स रिटर्न को जांच के लिए चुना गया था, जिससे उनके क्लेम की एलिजबिलिटी को परखा जा सके। इस दौरान आयकर अधिकारी ने दावा किया था कि एक्ट्रेस ने 22 सितंबर 2018 को अपना रिटर्न फाइल किया था, लेकिन 20 जनवरी को 2020 को टैक्स क्रेडिट क्लेम का दावा करने के लिए फॉर्म 67 दाखिल किया। ऐसे में एक्ट्रेस ने टैक्स फाइल करने की तारीख के काफी समय बाद फॉर्म फाइल किया, जो नियमों के खिलाफ है। ऐसे में देरी की वजह से सोनाक्षी सिन्हा को टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं मिल पाया था, जिसके बाद यह मामला आईटीएटी के पास पहुंचा।