ब्रह्मास्त्र को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

ब्रह्मास्त्र को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

इस साल की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। ऐसे में फिल्म के पाइरेसी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत ब्रह्मास्त्र की अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने पाइरेसी से होने वाले नुकसान को देखते हुए 18 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने याचिका पर पारित किया आदेश-
लाइव लॉ की रिपोर्ट की मानें तो दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने ब्रह्मास्त्र फिल्म के सह-निर्माता स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि- रिलीज के समय फिल्म की ऑनलाइन उपलब्धता या पाइरेसी के चलते मेकर्स को गंभीर आर्थिक नुकसान होता है, जिससे फिल्म पर बुरा असर पड़ता है और उसकी वैल्यू भी घटती है।

पाइरेसी ने निपटने की है जरूरत
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा -सिर्फ यह कहने से कोई भी फायदा नहीं होगा कि पाइरेसी पर लगाम लगाया जाए। हमें इसके लिए सख्ती से रुख अपनाना होगा। नकली वेबसाइट्स द्वारा कॉपीराइट सामग्री की स्क्रीनिंग या ऑनलाइन उपलब्धता के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

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