हाउस रेंट पर देना होगा 18% जीएसटी!

हाउस रेंट पर देना होगा 18% जीएसटी!

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए गए थे। ये बदलाव 18 जुलाई से लागू हो गए हैं। इनमें किराये पर जीएसटी (GST on rent) से जुड़ा नियम भी शामिल है। 17 जुलाई तक किराये पर जीएसटी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के बाद 13 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन में किराए पर जीएसटी लागू हो गया है। हालांकि किराए पर टैक्स कुछ खास परिस्थितियों में ही लगेगा। लेकिन इसे लेकर भ्रम की स्थिति है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सभी किरायेदारों को हाउस रेंट पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। पीआईबी की फैक्ट चेकिंग आर्म ने आज एक ट्वीट में कहा कि इस तरह की खबरें गुमराह करने वाली हैं।

इसमें कहा गया है कि रेजिडेंशियल यूनिट पर तभी टैक्स लगेगा जब इसे किसी बिजनस एंटिटी को किराये पर दिया जाता है। इसमें साथ ही कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल यूज के लिए मकान किराये पर दिया जाता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही अगर मकान मालिक या किसी फर्म का पार्टनर रेजिडेंस को पर्सनल यूज के लिए किराये पर देता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। यानी यह जीएसटी सामान्य लोगों को नहीं देना होगा बल्कि उन लोगों को देना होगा जो किराये के मकान का इस्तेमाल अपने बिजनस के काम के लिए करते हैं।

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