ITR फाइल करने पर लेट फीस
31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से ITR फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की ऐनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
अगस्त महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। नया महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही अपने पास रखें। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा चेक भुगतान के नियम में बदलाव करने जा रहा है।