31 जुलाई तक दाखिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना

31 जुलाई तक दाखिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 25 जुलाई 2022 तक 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को कहा है। पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में आखिरी तारीख (पिछले साल आखिरी तारीख बढ़ाई गई थी) 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ ITR दाखिल हुए थे।

नहीं बढ़ेगी ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। इंडिविजुअल और सैलरीड एम्पलॉई जिनको अकाउंट ऑडिट की जरूरत नहीं है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है।

अभी भी कई टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इस उम्मीद में कि सरकार ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा सकती है। हालांकि, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने स्पष्ट किया कि केंद्र 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है।

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