बच्चों की पढ़ाई के खर्च और एजुकेशन लोन पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट

बच्चों की पढ़ाई के खर्च और एजुकेशन लोन पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। ITR फाइल करने से पहले आपको अपनी कुल टैक्सेबल इनकम का पता होना बहुत जरूरी है। सरकार आपकी टैक्सेबल इनकम पर कई तरह की रिबेट या छूट देती है। इनकी जानकारी होने पर आप इसका सही इस्तेमाल करके टैक्स बचा सकते हैं। इसी तरह की छूट बच्चों की पढ़ाई के खर्च या उनके लिए एजुकेशन लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर भी मिलती हैं। हम आपको इन्हीं टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं….

पढ़ाई पर हुए खर्च पर 1.5 लाख की टैक्स छूट
आप दो बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं। वहीं अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप कोई भी दो बच्चों के लिए यह दावा कर सकते हैं। फुल टाइम एजुकेशन के लिए किए गए खर्च पर ही आप ये छूट ले सकते हैं। इसके अलावा यह छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही है।

एजुकेशन​​​​​​​ लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इस छूट का फायदा तभी मिलेगा जब लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया हो। इस छूट का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें लोन चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले, जो भी पहले हो, तब तक लिया जा सकता है।

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