कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फिर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में छात्राओं की पढ़ाई के नुकसान का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसे लेकर बुधवार को जस्टिस एन वी रमना और कृष्ण मुरारी की बेंच ने वकील की दलील पर ध्यान देते हुए कहा कि याचिका 15 मार्च को दायर की गई थी, जिसे काफी वक्त हो चुका है। इस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए अगले हफ्ते ही सुनवाई की जाएगी।
इसी साल मार्च में हाईकोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दीं थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अगले दिन यानी 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
14 मार्च को हाईकोर्ट ने दिया था हिजाब के खिलाफ फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में दो अहम बातें कही थीं। पहला- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरा- स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।