वाराणसी के मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई सोमवार, 23 मई को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी। इस क्रम में मुकदमे की वादिनी महिलाओं, DGC सिविल और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र और आपत्तियों पर जिला जज सुनवाई करेंगे।
जिला जज की अदालत इस मसले पर भी सुनवाई करेगी कि ज्ञानवापी प्रकरण में उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 लागू होता है या नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के आदेश से शनिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित पत्रावली जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर दी गई।