जहांगीरपुरी में अवैध कब्जा हटाने की MCD की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। MCD की टीम बुधवार सुबह 10 बजे जहांगीरपुरी पहुंची और ऑपरेशन बुलडोजर शुरू किया। 10.45 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं रोकी गई। याचिकाकर्ता के ऐतराज पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दखल दिया। MCD और दिल्ली पुलिस तक तुरंत ऑर्डर पहुंचाने का आदेश दिया।
3 घंटे के पूरे एपिसोड में 2 बार दखल के बाद आखिरकार 12.45 बजे दिल्ली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई रोक दी। भास्कर ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विराग गुप्ता से बात की। लीगल एक्सपर्ट से 4 पॉइंट में जानते हैं आदेश और अमल से जुड़े पहलू …
1. जहांगीरपुरी को लेकर नहीं दायर की गई थी याचिका
विराग गुप्ता ने कहा- एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी को लेकर दायर भी नहीं की गई थी। यह एक सामान्य याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि बुलडोजर कल्चर कानून के खिलाफ है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि वो दोपहर बाद सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति बनाए रखें, हम कल यानी गुरुवार को इस पर सुनवाई करेंगे।
2. सुप्रीम कोर्ट ने MCD को तुरंत सूचना पहुंचाने का आदेश दिया
विराग कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो याचिकाकर्ता ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। इसके बाद अदालत ने सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया और कहा कि आप इस मामले से जुड़ी पार्टियों यानी MCD और दिल्ली पुलिस को तत्काल इस आदेश की जानकारी दें।