आधार-पैन लिंक के लिए अब केवल 1 दिन का समय, नहीं कराने पर जुर्माना लगेगा

आधार-पैन लिंक के लिए अब केवल 1 दिन का समय, नहीं कराने पर जुर्माना लगेगा

पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक ऐसा नहीं किया तो 500 से 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि, आईटीआर दाखिल करने, रिफंड का दावा करने और अन्य काम के लिए पैन कार्ड मार्च 2023 तक एक और साल के लिए फंक्शनल रहेगा। आयकर विभाग ने बुधवार को इसे लेकर नया सर्कुलर जारी किया है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, जो करदाता आखिरी तारीख के बाद 30 जून 2022 तक अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इसके बाद जुर्माना बढ़कर 1,000 रुपए हो जाएगा। पैन निष्क्रिय होने पर ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन अनिवार्य है। बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी खरीदने में भी परेशानी उठानी पड़ेगी। सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा।

इस समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द आधार-पैन लिंक करना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं। वहीं अगर लिंक नहीं है तो आप किस तरह इन्हें लिंक कर सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ से ज्यादा पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। पैन-आधार लिंकेज से डुप्लीकेट पैन और टैक्स चोरी पर अंकुश में मदद मिलेगी।

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
  • यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
  • इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *