दिल्ली दंगे के 6 आरोपियों को जमानत,दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आरोपियों को जमानत

दिल्ली दंगे के 6 आरोपियों को जमानत,दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आरोपियों को जमानत

दिल्ली में CAA का विरोध करने के दौरान भड़के दंगों में की गई एक हत्या के 6 आरोपियों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। मंगलवार को जमानत पाने वालों में ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज शामिल हैं। इन छह आरोपियों पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी एरिया में एक मिठाई दुकान में आग लगाने और वहां काम करने वाले 22 साल के दिलबर नेगी की हत्या करने का आरोप है।

मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद कर रहे हैं। जस्टिस प्रसाद ने इस महीने की शुरुआत में आरोपियों की जमानत पर डिसिजन रिजर्व कर लिया था। इससे पहले उन्होंने मौके पर मौजूद गवाहों के बयान और दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता अमित महाजन की दलीलों को सुना था।

पुलिस ने दर्ज किया था मामला
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गोकलपुरी थाना में आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 149 (गैरकानूनी सभा), 302 (हत्या), 201 (सबूत गायब करना), 436 (आग से शरारत) और 427 (नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया थे।

स्थानीय पुलिस ने बाद में जांच के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच की SIT को ट्रांसफर कर दिया। जांच के दौरान मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 जून 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई।

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