कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की मिली अनुमति

कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की मिली अनुमति

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कालीचरण महाराज को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कालीचरण महाराज को पुणे की अदालत में छह जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है।

रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भूपेंद्र कुमार वासनिकर की अदालत ने कालीचरण महाराज को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति दी है। हिंदू धर्म गुरg कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में ‘धर्म संसद’ के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ ‘‘अपशब्दों’’ का प्रयोग किया था।

कालीचरण की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर जिले की पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2)(विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया था। बाद में इस मामले में 124 ए (राजद्रोह) और चार अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया था।

वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने भी कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। रायपुर पुलिस ने 30 दिसंबर को तड़के कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो के करीब से गिरफ्तार किया था तथा उन्हें अदालत में पेश किया था। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड का अनुरोध किया था।

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