जावेद अख्‍तर की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग खारिज

जावेद अख्‍तर की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग खारिज

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को मानहानि केस (Defamation Case) में कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ऐक्ट्रेस के खिलाफ जाने-माने गीतकार और राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को खारिज कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले महीने की तारीख मुकर्रर की है।

जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, ‘कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग खारिज कर दी है। अब 1 फरवरी को अगली सुनवाई अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में होगी।’

‘झूठे और गलत बयान देती हैं ऐक्ट्रेस’
कंगना रनौत पिछले साल 20 सितंबर को इस केस की सुनवाई में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आरआर खान के कोर्ट में पेश हुई थीं। जावेद के वकील ने कोर्ट में एक ऐक्पिलेशन दाखिल करते हुए कहा था कि कंगना इस साल मार्च से लेकर अभी तक कई बार कोई न कोई कारण बताकर पेशी से छूट मांगती रही हैं। इस ऐप्लिकेशन में ये भी दावा किया गया कि ऐक्ट्रेस ने कोर्ट के सामने झूठे और गलत बयान दिए हैं।

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