केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों को करीब 40,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज के बकाया मामले में राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफानामा दायर कर कहा है कि वह टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज (SUC) वसूलने कि प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसके लिए कोर्ट से कम से कम तीन हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।
वित्तीय संकट से गुजर रहा टेलीकॉम सेक्टर
मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार/समीक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा में सरकार ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ समय से वित्तीय संकट से गुजर रहा है। सरकार द्वारा जनहित में किए गए कुछ उपायों के बावजूद, मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाले अधिकांश TSP घाटे में चल रहे हैं।
सरकार ने कहा कि भारतीय बैंक संघ ने भी केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित किया है कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिकूल विकास विफलताओं, खत्म होती प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अस्थिर संचालन और बैंकिंग प्रणाली के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है, जिसका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जोखिम है।