पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक (PMC) सहित 21 डूब चुके बैंकों के ग्राहकों को इस साल दिसंबर तक पैसा मिल सकेगा। यह पैसा डिपॉजिट पर सरकार की गारंटी के तहत मिलेगा। इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए खाताधारकों को मिलेंगे।
इंश्योरेंस के दायरे में आता है डिपॉजिट
दरअसल बैंकों में जो भी डिपॉजिट होता है, वह इंश्योरेंस के दायरे में आता है। इसका अर्थ यह है कि अगर बैंक डूब गया या दिवालिया हो गया तो खाताधारक को अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे। भले ही उसका जमा 5 लाख से ज्यादा क्यों न हो। देश में हाल के समय में PMC सहित कुल 21 सहकारी बैंक या तो डूब गए या फिर वे दिवालिया हो गए। इस वजह से इन बैंकों के सभी खाताधारक इस इंश्योरेंस के तहत पैसा पाने के हकदार होंगे।
पैसा देने की बन रही है योजना
बैंकों में जमा रकम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) की ओर से इंश्योर्ड होती है। DICGC ने कहा कि वह बैंक की इंश्योर्ड डिपॉजिट के जमाकर्ताओं को पैसा देने की योजना बना रहा है। यह पैसा दिसंबर तक मिल सकता है। DICGC ने कहा कि कुल 21 बैंक इसके दायरे में हैं। इसमें PMC सबसे बड़ा बैंक है।