छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार के तहत समय पर जानकारी नहीं देने वाले तीन जन सूचना अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग ने दो लाख 78 हजार का जुर्माना किया है। मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने तीनों जन सूचना अधिकारियों को राशि तत्काल जमा कर उसके चालान की प्रति आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया है। जिन जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें अजय वस्त्रकार ग्राम पंचायत उसलापुर, आनंद राम नेताम तहसीलदार जगदलपुर और अजय शर्मा कानन पेंडारी जू शामिल हैं।
आयोग से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत उसलपुर निवासी रमेश कुमार टंडन ने पंचायत के कार्यो से संबंधित आठ आवेदन19 फरवरी 2018 को किया था। जानकारी प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर 22 मार्च 2018 को आवेदन प्रस्तुत किया प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर जनसूचना अधिकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान का उलंघन किया। साथ ही विलंब से आवेदक को जानकारी दी।
मुख्य सूचना आयुक्त राउत ने आवेदक को विलंब से सूचना देने के लिए आठ प्रकरणों पर 25-25 हजार स्र्पये अर्थदंड लगाया है। इसी तरह जगदलपुर के धर्मेंद्र पटेल ने निजी भूमि के सीमांकन के समय उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी के नाम और खसरा, बी-एक पंचनामा की सत्यापित प्रति की मांग 20 सितंबर 2016 को और सुरेश चांडक की निजी भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन पांच अक्टूबर 2016 को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी तहसीलदार जगदलपुर आनंद राम नेताम से की थी।