PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े नियमों में किया बदलाव

PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े नियमों में किया बदलाव

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत NPS में शामिल होने की अधिकतम आयु 65 से बढ़ाकर 70 साल कर दी है।

PFRDA द्वारा संशोधित नियमों को लेकर जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि 65-70 साल आयुवर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया NPS से जुड़ सकता है और 75 साल की आयु तक निवेश कर सकता है।

50% फंड इक्विटी में कर सकेंगे निवेश
65 साल की उम्र के बाद इस योजना का लाभ लेने पर आप अपने निवेश का 50% हिस्सा इक्विटी में लगा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति 65 साल की आयु के बाद NPS से जुड़ता है तो अधिकतम एक्विटी एक्सपोजर ‘ऑटो च्वाइस’ के डिफॉल्ट मोड में केवल 15% होगा।

वहीं, अगर ऐसे सब्सक्राइबर चाहें तो पेंशन फंड और एसेट एलोकेशन में मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर को ऑटो मोड में 15% और एक्टिव च्वाइस मोड में 50% तक चुन सकते हैं। अब किसी भी NPS सब्सक्राइबर के पास एक्विव च्वाइस या ऑटो च्वाइस के जरिए अलग-अलग एसेट क्लास में अपने कंट्रीब्यूशन को एलोकेट करने की आजादी होगी।

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